बच्चों की गलती पर अभिभावक को जाना पड़ सकता है जेल जानिए आखिर वह कौन-सी गलती है-?
नोएडा
बच्चों की गलती पर अभिभावक को जाना पड़ सकता है जेल जानिए आखिर वह कौन-सी गलती है-?
रिपोर्ट :- योगेश राणा
नोएडा: यदि कोई वाहन स्वामी 18 वर्ष से कम उम्र के बालक या बालिकाओं को वाहन चलाने के लिए देता है तो उसे 3 साल की जेल की सजा और 25 हजार के जुर्माना से दंडित किया जाएगा.बता दें कि यह आदेश उत्तर प्रदेश परिवहन / यातायात कार्यालय की तरफ से शिक्षा निदेशक माध्यमिक को एक पत्र भेजा गया है.आदेश उत्तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग की तरफ से दिए गए निर्देश के बाद जारी किया गया है.इस में आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया कि अब अगर 18 साल से कम उम्र के बच्चों के वाहन चलाने पर पूरी तरह से पांबदी लग गई है. शासन ने नाबालिग किशोर या किशोरियों पर दो पहिया या फिर चार पहिया वाहन चलाने हेतु पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है. आदेश में कहा गया है कि यदि कोई अभिभावक (वाहन मालिक) 18 साल से कम उम्र के बच्चों को वाहन चलाने के लिए देगा तो उसका जिम्मेदार वह स्वयं होगा. इसी क्रम में पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर की तरफ से सभी अभिवावकों को सचेत किया गया है. अगर इस आदेश का उलंघन होता है तो इस के लिए सीधे अभिवावकों को जेल जाना पड़ेगा।