• October 14, 2024

महिला से छेड़छाड़ के दोषी को चार साल की सजा

 महिला से छेड़छाड़ के दोषी को चार साल की सजा

पीलीभीत। विवाहिता से घर में घुसकर छेड़छाड़ करने के मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय अमित कुमार यादव ने दोषी को चार वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
घटना 16 साल पहले सन 2007 की है। 17 अगस्त 2007 को गजरौला थाना क्षेत्र की महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कहा था कि 13 अगस्त की रात करीब 11 बजे वह दोनों बच्चों के साथ घर में सोई हुई थी। तभी नन्हेलाल पुत्र हीरा लाल घर में घुस आया। आरोपी ने तमंचा दिखाते हुए उसके साथ छेड़छाड़ की। उसने शोर मचाया तो पास में सो रही उसकी सास जाग गई।

इस पर आरोपी धमकी देते हुए भाग गया। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पहले तो पुलिस टालती रहीं। काफी प्रयास के बाद पुलिस ने 4 दिन बाद 17 अगस्त को रिपोर्ट दर्ज की। विवेचना पूरी कर पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद दोषी को चार वर्ष की सजा सुनाई है।

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published.