• September 12, 2024

निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण एवं समस्या होने पर इन हेल्पलाइन नंबरों का करें इस्तेमाल!* 

 निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण एवं समस्या होने पर इन हेल्पलाइन नंबरों का करें इस्तेमाल!* 

नोएडा

*12 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 2023 तक किया जाएगा निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण एवं समस्या होने पर इन हेल्पलाइन नंबरों का करें इस्तेमाल!* 

रिपोर्ट :- योगेश राणा

नोएडा :जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर मनीष कुमार वर्मा के आदेश के अनुक्रम में जिला पूर्ति अधिकारी गौतमबुद्धनगर ने जनपद के समस्त अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों का आह्वान करते हुए जानकारी देते हुए बताया कि अक्टूबर-2023 माह के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आवंटित आवश्यक वस्तुओं गेहूं, चावल का वितरण 12 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 2023 के मध्य वितरण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि उक्त अवधि में आवश्यक वस्तुओं का वितरण प्रातः 06.00 बजे से रात्रि 09.00 बजे तक ई-पॉस मशीन के माध्यम आधार प्रमाणीकरण के उपरांत किया जाएगा। प्रत्येक अंत्योदय कार्डधारकों को 14 किलो0 गेहूँ एवं 21 किलो0 चावल एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को कार्ड में सम्मिलित प्रति यूनिट 02 किलो गेहूं व 03 किलो चावल विक्रेता द्वारा निशुल्क वितरण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जनपद गौतम बुद्ध नगर के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों/राज्यों के निवासी अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारक, जिनके द्वारा गौतम बुद्ध नगर के उचित दर विक्रेताओं के यहां से वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत पोर्टेबिलिटी के आधार पर खाद्यान्न अपनी सुविधा एवं सुगमता अनुसार किसी भी उचित दर दुकान से प्राप्त किया जा सकेगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत उपलब्धता की सीमा तक आच्छादित अंत्योदय लाभार्थियों को प्रत्येक अंत्योदय कार्ड पर 14 किग्रा0 गेहूं, 21 किग्रा चावल तथा पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों से संबद्ध प्रत्येक यूनिट पर 2 किग्रा0 गेहूं, 3 किग्रा0 चावल का निशुल्क वितरण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि संबंधित नोडल अधिकारी द्वारा उचित दर दुकान पर उपलब्ध खाद्यान्न आदि का भौतिक सत्यापन करने के उपरांत अपनी उपस्थिति में दुकान पर खाद्यान्न आदि का वितरण सुनिश्चित कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को गेहूं, चावल निशुल्क वितरण की अंतिम तिथि 25.10.2023 होगी, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं के लिए मोबाइल ओ.टी.पी. वेरीफिकेशन के माध्यम से निःशुल्क वितरण संपन्न किया जा सकेगा एवं विक्रेता द्वारा ई-पॉस मशीन से निकलने वाली वितरण पर्चियों पर गेहूँ, चावल का मूल्य शून्य होना स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाएगा तथा संबंधित उचित दर विक्रेता द्वारा कार्डधारक को उक्त पर्ची उपलब्ध करायी जायेगी। विक्रेता द्वारा प्रत्येक दशा में यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी पात्र लाभार्थी खाद्यान्न प्राप्ति से वंचित न रहे। उन्होंने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 की सूची में सम्मिलित समस्त उपभोक्ताओं से अपील करते हुए कहा कि वह सम्बन्धित उचित दर विक्रेताओं से अपनी-अपनी आवश्यक वस्तुएं प्राप्त करें। यदि उन्हें आवश्यक वस्तुए प्राप्त करने में कोई समस्या उत्पन्न हो तो, उसके निराकरण के लिए अपनी तहसील में सम्बन्धित उपजिलाधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी एवं क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी / पूर्ति निरीक्षक से अथवा क्रियाशील कॉलसेंटर एवं टोल फ्री नम्बर-1967 एवं 1800-1800-150 पर समस्या दर्ज करा सकते है।

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published.