बिना लाइसेंस शराब परोसने पर होगी सख्त कार्रवाई :आबकारी विभाग
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नोएडा
बिना लाइसेंस शराब परोसने पर होगी सख्त कार्रवाई :आबकारी विभाग
रिपोर्ट :- योगेश राणा
Liquor: 28-दिसंबर-2023 को जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा के निर्देशों के क्रम जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि विभिन्न प्रकार के समारोहों हो या नव वर्ष के उपलक्ष में आयोजन, शादी विवाह एवं पार्टी आदि के आयोजन स्थल क्लब, सोसाईटी क्लब, रिजार्ट, फार्म हाऊस, मैरिज हॉल, कम्यूनिटी सेन्टर, होटल व रेस्टोरेन्ट पर शराब (मदिरा) परोसने वाले को अकेजनल बार अनुज्ञापन (एफ0एल0-11) प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इस के लिए आप को उत्तर प्रदेश आबकारी नियमावली के तहत समारोह के लिए अकेजनल बार लाइसेंस (एक0एल0-11) निर्गत किये जाने का प्राविधान है। जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार ने कहा कि अकेजनल बार अनुज्ञापन के लिए आवेदक द्वारा आबकारी विभाग की वेबसाइट upexciseportal.in के माध्यम से यूजफुल पब्लिक सर्विसेज में ऑकेजनल बार लाइसेंस पर पंजीकरण करा कर तथा ई पेमेंट के माध्यम से निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के उपरांत ऑकेजनल बार अनुज्ञापन कि स्वीकृति/अनुज्ञा/ लाइसेंस प्राप्त कर सकता है अगर बिना लाइसेंस के शराब परोसते पाए जाते हैं तो
आबकारी अधिनियम-1910 की धारा 63 में प्राविधानित है कि जो कोई व्यक्ति इस अधिनियम या आदेश का उल्लंघन कर के अवैध रूप से शराब आयात करता है उसे छ:माह का कारावास जिसे न्यायालय के विवेक के आधार पर 5 वर्ष तक भी बढ़ाया जा सकता है एवं आबकारी अधिनियम के अनुसार आर्थिक दंड भी लगाया जा सकता है।