ट्यूबवेल लगाने के लिए बंपर सब्सिडी दे रही सरकार, जानिए क्या है स्कीम और कैसे करें आवेदन

देश में किसानों के उत्थान के लिए केंद्र और राज्य सरकारें कई शानदार स्कीम्स का संचालन कर रही हैं। आज के समय किसानों को खेती करते समय कई तरह की आर्थिक दिक्कतें परेशान करती हैं। अक्सर देखने को मिलता है कि ठीक ढंग से खेतों की सिंचाई न होने के कारण फसल ठीक प्रकार से तैयार नहीं हो पाती है। ऐसे में किसानों को एक बड़े आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है। ऐसे में इस समस्या से निपटने के लिए ट्यूबवेल सबसे बेहतर विकल्प के रूप में देखा जाता है। आज के समय देशभर में बड़े पैमाने पर किसान अपने खेतों की सिंचाई करने के लिए ट्यूबवेल का सहारा ले रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको बिहार सरकार की एक बेहद ही शानदार स्कीम के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत सरकार किसानों को 4500 ट्यूबवेल या नलकूप देने का फैसला लिया है।

स्कीम के अंतर्गत सरकार किसानों को ड्रिप सिंचाई, मिनी और माइक्रो स्पिंकलर, पोर्टेबल स्प्रिंकलर सिंचाई तकनीक को अपनाने के लिए प्रेरित कर रही है। इस तरह की सिंचाई तकनीक को अपनाने के लिए किसानों को टप-अप राशि के माध्यम से 90 प्रतिशत की सब्सिडी दी जा रही है।
सात निश्चय-2 योजना के अंतर्गत बिहार सरकार ड्रिप सिंचाई तकनीक अपनाने वाले न्यूनतम पांच किसानों के समूह द्वारा कम से कम ढाई हेक्टेयर में खेती करने के लिए बड़े और सीमांत किसानों को जल स्त्रोतों के लिए 80 प्रतिशत सब्सिडी पर सामूहिक ट्यूबवेल की व्यवस्था की गई है।
ऐसे में किसानों को केवल 20 प्रतिशत की राशि का भुगतान खुद से करना होगा। स्कीम के अंतर्गत बोरिंग करने के लिए सरकार जरूरतमंद किसानों के लिए 80 प्रतिशत राशि का भुगतान खुद से करेगी।
यह लाभ किसानों को 24 मार्च, 2024 तक मिलेगा। स्कीम का लाभ लेने क लिए आप बिहार बागवानी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट horticulture.bihar.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं।