निजी स्कूलों की मनमानी पर डीएम का वज्रपात, हाईकोर्ट की अवेहलना स्कूलों को पड़ा भारी
गौतमबुद्धनगर नोएडा
*निजी स्कूलों की मनमानी पर डीएम का वज्रपात, हाईकोर्ट की अवेहलना स्कूलों को पड़ा भारी*
रिपोर्ट :- योगेश राणा
गौतमबुद्धनगर: जिला प्रशासन ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद फीस वापस नहीं करने पर 100 से ज्यादा निजी स्कूलों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। डीएम मनीष कुमार वर्मा ने कहा कि स्कूलों के पास 30 दिन का समय है, अगर अभिभावकों को फीस वापस नहीं की गई, तो यही जुर्माना 5-5 लाख रुपए का कर दिया जाएगा। इसकी वसूली भी स्कूलों से होगी । ये पूरा मामला कोरोना कॉल में सत्र 2021-22 में ली गई फीस से जुड़ा हुआ है जिस पर जनहित याचिका आदर्श बनाम उत्तर प्रदेश की की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि सभी स्कूल कोरोना काल सत्र 2021-22 में ली गई फीस का 15 प्रतिशत अभिभावकों को वापस करेंगे। आदेश के बाद भी स्कूल प्रबंधन द्वारा पालन नहीं किया जा रहा था। कुछ स्कूलों ने जवाब में कहा है कि कोरोना काल में उन्होंने अभिभावकों को स्वयं अपनी तरफ से 20 से 30 प्रतिशत की छूट दी थी, ऐसे में उस छूट को न्यायालय के आदेश में शामिल किया जाए। इस संबंध में जिलाधिकारी ने शासन को पत्र लिखकर जानकारी मांगी। अब ये मामला डीएम के एक आदेश के बाद गरमा गया है। इसमें आदेश के बाद भी जिन स्कूलों ने अभिभावकों को 15 प्रतिशत पैसा वापस नहीं किया था उसमें से लगभग 100 से अधिक स्कूलों पर एक-एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जिलाधिकारी ने आदेश में कहा कि स्कूलों को हाईकोर्ट के आदेश का पालन करना चाहिए।