वाहन ट्रेनिंग स्कूलों के लिए शासन ने जारी कि SOP,06 महीने में लागू करनी होगी SOP नहीं तो होगी कार्रवाई
नोएडा
*वाहन ट्रेनिंग स्कूलों के लिए शासन ने जारी कि SOP,06 महीने में लागू करनी होगी SOP नहीं तो होगी कार्रवाई*
रिपोर्ट :- योगेश राणा
नोएडा: उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने मोटर ड्राइविंग स्कूलों के मानकों में किए बड़े बदलाव। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने SOP जारी करते हुए बताया है कि इन बड़े बदलाव के पीछे प्रदेश वाहन दुर्घटना में हो रही मौतों में कमी लाने के लिए इन कदमों को उठाया गया है। इस इस पूरे मामले पर जानकारी देते हुए एआरटीओ सियाराम वर्मा ने बताया कि परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव एल. वेंकटेश्वर लू ने उक्त निर्देश परिवहन आयुक्त को जारी किए हैं जिन्हें हर जनपद में लागू किया जाना है। पहले स्कूलों के लिए कुल 500 वर्गमीटर का क्षेत्रफल निर्धारित था लेकिन नये मानक अनुरूप अब इसे बढ़ाकर 1800 वर्गमीटर कर दिया गया है। पहले मोटर ट्रेनिंग स्कूलों के लिए सेमुलेटर अनिवार्य नहीं था लेकिन अब इसे अनिवार्य कर दिया गया है। एआरटीओ श्री वर्मा ने बताया कि नये मानकों के तहत जो मोटर ट्रेनिंग स्कूल पहले से संचालित हैं उन्हें प्रमुख सचिव की ओर से जारी शासनादेश में यह व्यवस्था दी गयी है (जो वर्ष 1995 में जारी थे) कि वे नये मानक के अनुरूप परिवर्तन करा लें। नये निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का अनुपालन 6 माह में न कराये जाने पर शासन के आदेशानुसार अग्रिम कार्यवाही की जाएगी तथा मान्यता भी निरस्त हो सकते हैं।