• September 19, 2024

हाईकोर्ट ने वनभूलपुरा में हिंसा में बंद कैदियों को जमानत दे दी है।  

 हाईकोर्ट ने वनभूलपुरा में हिंसा में बंद कैदियों को जमानत दे दी है।   

नैनीताल

हाईकोर्ट ने वनभूलपुरा में हिंसा में बंद कैदियों को जमानत दे दी है।


रिपोर्ट :- ललित जोशी / हर्षित जोशी 

 

सरोवर नगरी नैनीताल हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के वनभूलपुरा में हुई हिंसा के मामले में 50 आरोपियों को जमानत दे दी है, जिनमें 6 महिलाएं भी शामिल हैं।

 

हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान फैसला सुरक्षित रख लिया था।

 

हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही थी।

 

बता दें कि, आठ फरवरी 2024 को हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में अतिक्रमण हटाने के दौरान प्रशासन और पुलिस की टीम पर पथराव, आगजनी और गोलीबारी आदि हुई थी।

जिसमें हिंसा देखते ही देखते पूरे इलाके में फैल गई थी।

 

लोगों ने थाने के बाहर खड़े पुलिस और मीडिया कर्मियों के दर्जनों वाहनों को आग लगा दी थी।

इस हिंसा में कई वाहनों सहित थाना भी फूक दिया गया था। को आग के हवाले कर दिया गया था।

 

यहाँ बता दें वारदात को अंजाम देने के बाद यह लोग पुलिस की गिरफ्त से भाग गए थे । जिसको बाद में पुलिस ने कड़ी मेहनत के बाद अब्दुल मालिक और उसकी पत्नी साफिया मलिक और उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया था।

घटना में कई लोग मारे गए थे और दर्जनों लोग समेत पुलिसकर्मी घायल हुए हो गए थे। स्थिति की गंभीरता देखते हुए इलाके में कर्फ्यू भी लगाया गया था।

 

हिंसा के दौरान नगर निगम और अनेक सरकारी संपत्तियों को भारी नुकसान हुआ। नगर निगम ने मामले में मुख्य आरोपी रहे अब्दुल मलिक को नुकसान की भरपाई के लिए वसूली नोटिस भेजा।

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published.