मासूम बच्ची के साथ हैवानियत करने वाले को अदालत ने दी फांसी की सजा
गाजियाबाद
गाजियाबाद में मासूम बच्ची के साथ हैवानियत करने वाले को अदालत ने फांसी की सजा
गाजियाबाद में मासूम बच्ची के साथ हैवानियत करने वाले को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। यह सजा 6 महीने से भी कम समय में सुनाई है। घटना 18 अगस्त 2022 की है। जब मोदीनगर थाना क्षेत्र में कपिल कश्यप नाम का युवक दो बच्चियों को अपनी साइकिल पर ले जाता है। एक छोटी बच्ची को जिसकी उम्र 6 वर्ष थी उसको थप्पड़ मार कर बेहोश कर देता है और 9 वर्ष की बच्ची के साथ ही ईख के खेत मे रेप करता है और उसे शक होने पर कि यह लोगों को बता देगी उसकी हत्या कर देता है ।
इसके बाद पुलिस ने कपिल कश्यप को गिरफ्तार कर लिया था। तब से यह मामला कोर्ट में था। आज कोर्ट ने 5 महीने और 29 दिन में कपिल कश्यप को फांसी की सजा सुनाई है। कपिल कश्यप पर 302 यानी हत्या 363 अपराहन 376 रेप के अंतर्गत हत्या फांसी की सजा सुनाई है साथ में जुर्माना भी लगाया है ।
संजीव बखारवा विशेष लोक अभियोजक पॉस्को कोर्ट गाजियाबाद
वही गाजियाबाद पुलिस भी मानती है कि प्रभावी कार्रवाई के चलते इतनी जल्दी इस मामले में यह फैसला आ सका है
रवि कुमार डीसीपी ग्रामीण गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट
*इस मामले में सरकारी वकील ने बताया कि कुल 14 गवाह पेश किए गए*